बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के मामले में सुनवाई अब 10 मई को

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बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अगली सुनवाई मंगलवार यानी 10 मई को होगी.
बग्गा को पंजाब पुलिस ने शुक्रवार सुबह दिल्ली स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया था.
जब पंजाब पुलिस उन्हें पंजाब ले जा रही थी तब रास्ते में हरियाणा पुलिस ने काफ़िले को रोक लिया. इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम कुरुक्षेत्र के पिपली पहुंची और तेजिंदर बग्गा को वापस दिल्ली ले आयी. देर रात मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी के बाद बग्गा को घर भेजने का आदेश सुनाया गया.
जस्टिस जीएस गिल आज तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के मामले की सुनवाई करेंगे.
दिल्ली पुलिस ने कहा कि मामला ‘बेतुका’है. दूसरी ओर पंजाब के महाधिवक्ता ने कहा कि याचिका अमान्य नहीं है और वह मांग करेंगे कि बग्गा पर पंजाब में एफआईआर दर्ज हुई है, उन्हें नियमों के तहत गिरफ़्तार किया गया है और उनकी हिरासत पंजाब पुलिस को वापस की जाए.
न्यायमूर्ति जीएस गिल की अदालत में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के मामले की सुनवाई हुई. मामले में अगली सुनवाई 10 मई को तय की गई है.
पंजाब सरकार के वकील पुनीत बाली ने कहा कि पंजाब सरकार ने दिल्ली में जो कुछ हुआ, उसके सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने के लिए अदालत में एक अर्जी दाखिल की है.
भारत सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सतपाल जैन ने कहा, “जब भी कोई नोटिस आएगा, हम पंजाब सरकार द्वारा किए गए अनुरोध का जवाब देंगे.”
-एजेंसियां

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