जोन-04 में VDA की बड़ी कार्रवाई, बिना मानचित्र स्वीकृति के हो रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए किया सील
अचूक संघर्ष डेस्क

वाराणसी, 17 जुलाई 2025 । वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) द्वारा अवैध निर्माणों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जोन-04 के अंतर्गत नगवां वार्ड स्थित छित्तुपुर क्षेत्र में एक जी+3 अवैध भवन निर्माण को सील कर दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार की गई इस कार्रवाई में प्राधिकरण की टीम ने संबंधित स्थल को सील कर थाना-लंका की अभिरक्षा में सौंप दिया।
जानकारी के अनुसार, निर्माणकर्ता रितेश पटेल द्वारा मौजा छित्तुपुर, पंचायत भवन मार्ग, थाना-लंका स्थित एचएफएल क्षेत्र में लगभग 300 वर्गफुट के भूखंड पर बिना मानचित्र स्वीकृति के जी+3 तल तक अवैध निर्माण किया जा रहा था। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा इस अवैध निर्माण के विरुद्ध पूर्व में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया था।
इसके बावजूद निर्माणकर्ता ने नियमों की अवहेलना करते हुए चोरी-छिपे एवं रात्रि में रुक-रुक कर निर्माण कार्य जारी रखा। जब प्राधिकरण को इसकी जानकारी प्राप्त हुई, तो तत्काल प्रभाव से 17 जुलाई 2025 को संबंधित स्थल पर पहुंचकर निर्माण कार्य को रोका गया और सम्पूर्ण स्थल को विधिवत रूप से सील कर दिया गया।
इस कार्रवाई के दौरान जोन-04 के जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमार, अवर अभियंता श्री आदर्श निराला, प्रवर्तन दल, समस्त सुपरवाइज़र एवं स्थानीय पुलिस बल उपस्थित रहे। पूरी कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराई गई।
प्राधिकरण की सख्त चेतावनी
वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महोदय ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्राधिकरण से मानचित्र की स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। बिना स्वीकृति के किए गए किसी भी निर्माण को अवैध माना जाएगा और उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।




