वाराणसी

वीडीए के सचिव वेद प्रकाश मिश्र ने कसी अवैध निर्माण पर लगाम, बिल्डिंग सील करवा कर किया काम तमाम

अवैध निर्माण पर सख़्त एक्शन जोन-4 में वीडीए सचिव का औचक निरीक्षण, चार निर्माण सील

● वीडीए के सचिव वेद प्रकाश मिश्र ने कसी अवैध निर्माण पर लगाम, बिल्डिंग सील करवा कर किया काम तमाम

● अवैध निर्माण पर सख़्त एक्शन जोन-4 में वीडीए सचिव का औचक निरीक्षण, चार निर्माण सील

● उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा के निर्देश पर वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा का फील्ड निरीक्षण

● भेलूपुर-नगवां क्षेत्र में नक्शा उल्लंघन व बिना स्वीकृति निर्माण पर कार्रवाई

● स्वीकृत आवासीय मानचित्र की आड़ में होटल निर्माण पकड़ा गया

● बैजनत्था-कमच्छा रोड पर अवैध जी+1 व प्रथम तल निर्माण सील

● जोनल अधिकारियों को सख्त चेतावनी बिना नक्शा कोई निर्माण नहीं

● अवैध निर्माण पर ‘शून्य सहनशीलता’ की नीति दोहराई

 

◆ अमित मौर्य

वाराणसी। अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने की दिशा में वाराणसी विकास प्राधिकरण ने एक बार फिर सख्त और निर्णायक रुख अपनाया है। 26 दिसंबर 2025 को उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों के क्रम में वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने जोन-4 के अंतर्गत वार्ड-भेलूपुर और नगवां क्षेत्र के कई संवेदनशील इलाकों का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान स्वीकृत मानचित्र के विपरीत तथा बिना किसी प्रकार की अनुमति के किए जा रहे निर्माण कार्यों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए चार निर्माण स्थलों को मौके पर ही सील करा दिया गया। निरीक्षण के दौरान विनायका, कमच्छा-बैजनत्था रोड, बिरदोपुर और बृजइन्क्लेव कॉलोनी जैसे क्षेत्रों को विशेष रूप से खंगाला गया, लगातार यह शिकायतें मिल रही थीं कि भवन स्वामी स्वीकृत मानचित्र की शर्तों को ताक पर रखकर अतिरिक्त तल निर्माण, उपयोग परिवर्तन और व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं। वीडीए सचिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विकास प्राधिकरण की प्राथमिकता शहर का संतुलित, सुरक्षित और नियोजित विकास है, और इसमें किसी भी प्रकार की मनमानी या नियम उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि कुछ मामलों में आवासीय मानचित्र स्वीकृत कराकर भवन का उपयोग होटल या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था, जो न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि क्षेत्रीय यातायात, सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं पर भी गंभीर असर डालता है। ऐसे मामलों में तत्काल सीलिंग की कार्रवाई करते हुए निर्माणकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया गया कि अब नियमों से खिलवाड़ नहीं चलेगा। डॉ.मिश्रा ने मौके पर मौजूद जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया कि भविष्य में किसी भी निर्माण की जानकारी मिलते ही तत्काल जांच कर कार्रवाई की जाए, ताकि अवैध निर्माण प्रारंभिक अवस्था में ही रोके जा सकें। उन्होंने यह भी कहा कि बिना मानचित्र स्वीकृति एक ईंट भी नहीं लगनी चाहिए, अन्यथा कठोर दंडात्मक कार्रवाई तय है। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा शहर में अवैध निर्माण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 26 दिसंबर 2025 को जोन-4 क्षेत्र में की गई कार्रवाई को प्रशासनिक सख़्ती का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने उपाध्यक्ष के निर्देशों का अनुपालन करते हुए वार्ड-भेलूपुर और नगवां के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जहां लंबे समय से निर्माण नियमों के उल्लंघन की शिकायतें सामने आ रही थी।

स्वीकृत नक्शे से एक तल अधिक निर्माण

बैजनत्था, बिरदोपुर भेलूपुर-वार्ड में अनिल आहूजा द्वारा बी+जी+2 तलों का आवासीय मानचित्र स्वीकृत कराया गया था। लेकिन निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मौके पर बी+जी+3 तलों का निर्माण किया जा चुका है। स्वीकृत मानचित्र से एक तल अधिक निर्माण पाए जाने पर वीडीए सचिव ने तत्काल भवन को सील कराने का निर्देश दिया। यह कार्रवाई उन बिल्डरों के लिए चेतावनी है जो स्वीकृति को औपचारिकता मानकर नियमों की अनदेखी करते हैं।

आवासीय नक्शे की आड़ में होटल निर्माण

बृजइन्क्लेव कॉलोनी, नगवां-वार्ड में डॉ.राजकुमार सिंह द्वारा स्टील्ट+3 तलों का आवासीय मानचित्र स्वीकृत कराया गया था। लेकिन निरीक्षण में सामने आया कि उक्त भवन का उपयोग होटल के रूप में किया जा रहा है और निर्माण भी मानचित्र के विपरीत बी+जी+3 तलों का किया गया है। उपयोग परिवर्तन और अतिरिक्त निर्माण को गंभीर उल्लंघन मानते हुए मौके पर ही भवन सील कर दिया गया।

बिना मानचित्र जी+1 निर्माण

प्रिन्स वर्मा द्वारा बैजनत्था, कमच्छा भेलूपुर वार्ड में लगभग 800 वर्गफीट क्षेत्रफल में बिना किसी मानचित्र स्वीकृत कराए जी+1 तल का निर्माण किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य को तत्काल बंद कराया गया और सीलिंग की कार्रवाई की गई।

छत ढलाई के दौरान पकड़ा गया अवैध निर्माण

अजीत कुमार साह द्वारा बैजनत्था, कमच्छा क्षेत्र में लगभग 600 वर्गफीट क्षेत्रफल में बिना स्वीकृति भूतल की छत ढाली जा रही थी और प्रथम तल के लिए पिलर खड़े किए जा रहे थे। सचिव के निर्देश पर इस निर्माण को भी तत्काल सील कर दिया गया। निरीक्षण के दौरान जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता सोनू कुमार तथा अन्य फील्ड स्टाफ मौजूद रहे। सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संबंधित मामलों में निर्माणकर्ता अनिवार्य रूप से मानचित्र जमा कराएं और स्वीकृति मिलने से पहले किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें।

* जोन-4 में वीडीए का सख़्त निरीक्षण अभियान
* स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण पर तत्काल सील
बिना नक्शा निर्माण पर ‘जीरो टॉलरेंस’
* आवासीय नक्शे की आड़ में होटल निर्माण उजागर
* जोनल अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने के निर्देश
* शहर के नियोजित विकास को प्राथमिकता

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