अवैध निर्माण के खिलाफ VDA की बड़ी कार्रवाई, अनधिकृत निर्माण को किया गया ध्वस्त
अचूक संघर्ष डेस्क

~ अवैध निर्माण के खिलाफ वाराणसी विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई
~ प्रदीप यादव द्वारा सामनेघाट पुल के नीचे किए गए अनधिकृत निर्माण को किया गया ध्वस्त
वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सख्त रवैया अपनाते हुए आज दिनांक 18 जुलाई 2025 को वार्ड-नगवॉ/भेलूपुर क्षेत्र में स्थित एक अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई उपाध्यक्ष महोदय के निर्देश पर जोन-4 के प्रवर्तन दल द्वारा की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रदीप यादव पुत्र लक्ष्मण प्रसाद व अन्य द्वारा सामनेघाट पुल के नीचे, वैष्णवी इंटरप्राइजेज (वार्ड-नगवॉ, जिला-वाराणसी) में लगभग 1200 वर्गफीट के क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए टीनशेड का निर्माण किया गया था। यह निर्माण कार्य HFL 200 मीटर की सीमा के भीतर किया गया था, जो नियमों के विरुद्ध है।
वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा इस अवैध निर्माण पर नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत पहले नोटिस जारी किया गया और फिर भवन को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपा गया। लेकिन निर्माणकर्ता द्वारा सील का उल्लंघन करते हुए पुनः निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया, जिसके बाद 25 नवम्बर 2024 को निर्माण को दोबारा सील कर दिया गया।
इसके पश्चात अनधिकृत निर्माण को लेकर ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था, जिस पर आज 18 जुलाई को कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया।
कार्रवाई के दौरान ये अधिकारी रहे मौजूद
ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के समय मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता आदर्श निराला एवं प्रवर्तन टीम के सदस्य मौजूद रहे।
जनता से की गई अपील
उपाध्यक्ष महोदय ने आम जनमानस से अपील की है कि वे वाराणसी विकास प्राधिकरण से स्वीकृत ले-आउट वाले प्लॉट ही खरीदें और किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व प्राधिकरण से मानचित्र की स्वीकृति अवश्य लें। नियमों की अवहेलना करने पर प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।




