बड़ा गांव के सात़महुआ में चार मंजिला भवन सील

चौथी मंजिल पर कर रहा था दीवाल का निर्माण, सील कर बड़ा गांव थाने को सुपुर्द किया गया

वाराणसी। वगैर मानचित्र के चौथे तल पर दीवार निर्माण का कार्य चल रहा था। विकास प्राधिकरण ने मौके पर पहुंचकर सील कर बड़ागांव थाने को सुपुर्द कर दिया गया । विकास प्राधिकरण की यह कार्रवाई जोन-1 में अहरक, सातों महुआ पावर हाउस के उत्तर वार्ड-शिवपुर, की बतायी गयी है। जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा कै अनुसार सील की गयी इमारत का स्वामी पवन सिंह लगभग 12 x 13 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में (जी+3) तलों का निर्माण कर चतुर्थ तल पर दीवाल का निर्माण करा रहा था जिसका विभाग अनुमति नहीं लिया था। जिसे उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तगर्त अवैध निर्माण को सील किया गया है। जब कि विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष द्वारा लगातार आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी। कार्रवाई के दौरान जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा , अवर अभियंता रोहित कुमार, प्रवर्तन दल की टीम उपस्थित रहा।




