बड़ागांव सातोमहुआ में विकास प्राधिकरण का गरजा बुलडोजर

जोन-1,वार्ड-शिवपुर अंतर्गत 5.5 बीघे में अवैध प्लाटिंग का चल रहा था काम , ध्वस्तीकरण के दौरान नहीं आया कोई सामने

वाराणसी।वार्ड-शिवपुर मौजा-अरहक सातों महुआ पावर हाउस के उत्तर बड़ा गांव क्षेत्र मे वगैर लेआउट स्वीकृत कराए 5.5 बीघे के खेत में किये जा रहे अवैध प्लाटिंग को विकास प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त कर दिया। यह कार्यवाही उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा 27, 28(1) व 28(2) के तहत किया गया । ध्वस्तीकरण के कारवाही के दौरान जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा ने बताया कि नोटिस की कार्रवाई 30.05.2025 को की गई थी। मगर अवैध प्लाटिंग कर लोग न तो सामने आये और न ही कार्यालय ही पहुंच कर कोई संतोषजनक जवाब दिये।जिसपर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निर्देश पर 05.07.2025 को ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किया गया था।ध्वस्तीकरण आदेश के क्रम में दिनांक 04.08.2025 को उ० प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही किया गया। इस दौरान मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा एवं अवर अभियंता रोहित कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।
(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।)




